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Deoria News: एक से अधिक स्थानों पर ईएफ भरना अपराध, एक साल तक की होगी सजा

Fri, 21 Nov 2025 12:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
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देवरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज है तो उसे विभिन्न स्थानों से ईपी, ईएफ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह स्वयं अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य केवल एक ही ईएफ पर हस्ताक्षर करेगा।
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उन्होंने कहा कि एक से अधिक ईएफ पर हस्ताक्षर करना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए एक वर्ष तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है।
जिलाधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में बताया कि किसी भी मतदाता को दो स्थानों से गणना प्रपत्र नहीं भरना चाहिए। चाहे नाम गांव और शहर दोनों स्थानों पर दर्ज हो, या दो अलग-अलग राज्यों में गणना प्रपत्र केवल एक ही स्थान से भरा जाए। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने दोहरी प्रविष्टियों की पहचान के लिए डिजिटल प्रणाली विकसित की है, जिससे दो स्थानों से फॉर्म भरने वालों की पहचान स्वतः हो जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता जहां मतदान करना चाहते हैं, चाहे पुश्तैनी गांव हो या वर्तमान निवास, एक ही स्थान से गणना प्रपत्र जमा करें। 27 अक्टूबर को मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है, इसलिए वर्तमान सूची में जिसका नाम जहां दर्ज है।
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