35 घंटे के लॉकडाउन में नहीं होगा चुनाव प्रचार, पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी खुले रहेंगे
देवरिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने भी रविवार को एक दिवसीय लॉकडाउन के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देशों को शनिवार को जारी कर दिया। इसमें खास बात यह है कि चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद रहेगा, पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी खुले रहेंगे। दूध देने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा। सरकारी बसें चलेेंगी।
विकास भवन के गांधी सभागार में डीएम आशुतोष निरंजन, सीडीओ शिव शरणप्पा ने बताया कि सभी सरकारी, प्राइवेट अस्पताल, दवा की दुकानें, जांच केंद्र खुले रहेंगे। इनमें कार्यरत कर्मचारियों के पास परिचय पत्र होगा तो इनके आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। मरीजों के इलाज के लिए आवागमन पर रोक नहीं होगी। ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर या बस से बस स्टैंड पर उतरने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एलपीजी युक्त 100 वाहनों को जनपद में चिह्नित किया गया है। आवश्यक सामान लेकर आने वाले ट्रकों के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मं जिनके पास नाम, निर्देशन पत्र की रसीद होगी, ऐसे प्रत्याशी या अधिकृत एजेंट कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए नाम वापसी व प्रतीक चिह्न प्राप्ति के लिए आ सकेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर सुगमता से जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि फल, सब्जी, किराना की सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल दूध वालों को आवागमन की अनुमति होगी। मंडी समिति में भी सभी मंडियां सैनिटाइजेशन के लिए 19 अप्रैल सुबह 10 बजे तक बंद रहेंगी। नगरपालिका, नगर पंचायतों के सफाई कर्मचारियों को सैनिटाइजेशन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ व ग्राम विकास अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। लॉकडाउन की अवधि में मास्क का प्रयोग नहीं करने पर पहली बार में एक हजार व दूसरी बार में 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा। बिजली, राजस्व, शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में है या कोविड कमांड सेंटर में कार्यरत हैं, उनके आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
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घर पर ही रहकर करें धार्मिक क्रिया कलाप
डीएम एवं एसपी डॉ.श्रीपति मिश्र ने सभी धर्म के लोगों से अपने घरों में ही धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न करने की अपील की। मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा करें, मस्जिदों में भीड़ न लगाएं। शादी-विवाह के कार्यक्रम में बंद स्थान पर अधिकतम 50 एवं खुले में 100 व्यक्ति ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगी। मीडिया के लोगों को समाचार कवरेज के दौरान परिचय पत्र लेकर चलने पर नहीं रोका जाएगा।