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दो शातिर अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई

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दो शातिर अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई
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देवरिया। एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने दो शातिर अपराधियों के विरुद्ध छह माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई की है। इन्हें बलिया जनपद के थाने में अपनी हाजिरी देनी होगी। जिला बदर अपराधियों पर पुलिस गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
महिलाओं एवं बालकों के खिलाफ अपराध के मामले में शासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई किए जाने के लिए मिशन मोड के तहत चलाए जाने वाले मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं एवं बालकों से संबंधित अपराधों में संलिप्त अपराधियों जिनके विरुद्ध पुलिस की ओर से गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ एडीएम वित्त एवं राजस्व उमेश कुमार मंगला के न्यायालय ने पर्याप्त आधार होने पर प्रभावी कार्रवाई की है।
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एडीएम वित्त एवं राजस्व के न्यायालय से सहायक अभियोजन अधिकारी अनंत कुमार त्रिपाठी ने पैरवी की। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पकहां टोला लिलामी थाना बघौचघाट निवासी साबिर अंसारी पुत्र अजीत अंसारी व ग्राम बलुअन खास थाना खामपार निवासी जालंधर उर्फ अभिषेक पुत्र गनेश को जिला बदर करते हुए उन्हें छह माह बलिया जिले के विभिन्न थानों में अपनी हाजिरी सुनिश्चित करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। जिला बदर किए गए सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर मामले पंजीकृत हैं। पुलिस की ओर से उनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई किए जाने के लिए रिपोर्ट दी गई थी।
महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले एक दर्जन अपराधों में हो चुकी है बहस
महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों में संलिप्त करीब एक दर्जन अभियुक्तों के खिलाफ बहस की जा चुकी है।
सहायक अभियोजन अधिकारी अनंत कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अपराधों में संलिप्त करीब एक दर्जन अभियुक्तों के खिलाफ अंतिम बहस की जा चुकी है और पत्रावली आदेश में लगी हुई है।
सीजेएम कोर्ट ने सुनाया पीड़िता को प्रतिकर के रूप में आठ हजार रुपये देने का आदेश
मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने पीड़िता को आठ हजार रुपये प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। रामपुर कारखाना थाना में दर्ज अपराध संख्या 236/2012 में राज्य बनाम कौशल उर्फ महेंद्र आदि के मामले में
सहायक अभियोजन अधिकारी अनंत कुमार त्रिपाठी एवं राजेश पांडेय ने प्रभावी बहस की। न्यायालय ने पर्याप्त आधार मिलने पर मामले में अभियुक्तों को दोषी माना। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया गया कि सभी अभियुक्तों की ओर से दो हजार रुपये प्रति अभियुक्त के अनुसार कुल आठ हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया गया।
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इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी नवनीत त्रिपाठी की ओर से प्रभावी पैरवी पर थाना बरहज के मुकदमा अपराध संख्या 599/05 में अभियुक्त सुधीर कुमार सोनकर को दोषी मानते हुए कारावास एवं अर्थदंड लगाया गया है।
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