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छेड़खानी, मारपीट और पाक्सो एक्ट में केस दर्ज

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छेड़खानी, मारपीट और पाक्सो एक्ट में केस
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बाथरूम में घुसकर छात्रा से छेड़खानी का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
खुखुंदू। क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को स्नान करते समय बाथरूम में घुसकर किशोरी से छेड़खानी और विरोध करने पर पिटाई कर जमीन पर पटकने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को केस दर्ज कर लिया। पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध छेड़खानी, मारपीट और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
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थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी किशोरी (15) इलाके के एक स्कूल में दसवीं में पढ़ती है। बुधवार की दोपहर को स्कूल से लौटने के बाद कमरे में बैग रखकर घर से सटे बाथरूम में नहाने चली गई। आरोप है कि इसी दौरान बगल के गांव का एक अधेड़ स्कूल से ही पीछा करते उसके घर तक चला आया और बाथरूम में घुस आया। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी उसका मुंह दबाकर जोर जबरदस्ती करने लगा और पिटाई कर जमीन पर पटक दिया। इससे वह बेहोश हो गई। पुलिस ने गुरुवार को मां की तहरीर पर मुंडेरा खुर्द निवासी मंगल चौहान के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट, पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर श्यामलाल यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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