देवरिया। विवेचक द्वारा विवेचना में उदासीनता व लापरवाही बरतने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर विवेचक व संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। भलुअनी थाना क्षेत्र के ग्राम सोनाड़ी में 11 अप्रैल 2021 को हुई घटना के मामले में धर्मेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना भलुअनी थाना द्वारा की जा रही थी, लेकिन तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के आदेश पर विवेचना थाना बरहज को स्थानांतरित कर दी गई।
उप निरीक्षक प्रकाश सिंह ने विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, लेकिन विवेचना में घोर लापरवाही बरतते हुए न तो घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया और न ही घायलों का मेडिकल रिपोर्ट ही प्रेषित किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश संजय सिंह की अदालत में चल रही है।
अदालत ने बार-बार विवेचक को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया कि क्यों और किन परिस्थितियों में विवेचना में लापरवाही बरतते हुए आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। उपस्थित न होने पर विवेचक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।
अपर जिला जज संजय कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक देवरिया को पत्र लिखकर प्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया था, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद भी पुलिस अधीक्षक ने कोई कार्रवाई नहीं की। जनपद के पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर अदालत ने डीजीपी को पत्र लिखकर मामले में सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया है।