बरहज। क्षेत्र के कपरवार स्थित नौकाटोला निवासी शम्मी अंसारी उर्फ सोनू को बुधवार को कोर्ट ने हत्या की कोशिश के मामले में सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 24 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। 2016 में हुई घटना में पीड़ित परिवार की तहररी पर पुलिस ने एक नामजद सहित तीन-चार अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की थी।
यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई है। 23 नवंबर 2016 की देर शाम मुख्य आरोपी और कुछ अज्ञात साथियों का बृजेश उर्फ साेनू श्रीवास्तव से विवाद हो गया था। सोनू पर चाकू से प्रहार किया था। परिजन के अनुसार, पेट, पीठ, सीने और कमर सहित पांच जगह पर चाकू लगने से बृजेश अधमरा हो गए थे। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सातवें दिन उनकी मौत हो गई थी।
उधर पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर कोर्ट को आभार जताया है। चंद्रभान लाल श्रीवास्तव का कहना है कि आरोपियों ने बेटे को मरा जानकर छोड़कर भाग गए थे।