देवरिया। भलुअनी थाना क्षेत्र के वैरिया राजा गांव में जमीन के विवाद में मारपीट और गला दबाकर हत्या की कोशिश के आरोप से जुड़े प्रार्थनापत्र को कोर्ट ने परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है।
सिविल जज प्रवर खंड/एफटीसी-I/एसीजेएम प्रफुल्ल उपाध्याय की अदालत ने बयान के लिए पांच अक्तूबर की तारीख तय की है। वैरिया राजा गांव निवासी परीखन ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि मुनिया ने उसके खेत में अपने भाई सिंहासन का नाम दर्ज करा लिया।
आरोप है कि 23 अगस्त को मुनिया, सिंहासन और अन्य लोग खेत पर पहुंचे। विरोध करने पर उसे पीटा गया। सिंहासन पर गला दबाकर हत्या की कोशिश और साथ आए लोगों पर तमंचा लहराकर डराने का आरोप है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी घर में घुसे और कूकर के साथ दवा के लिए रखे पांच हजार रुपये ले गए। शिकायत के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तो एसपी को रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेजी गई।
कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने थाने से रिपोर्ट मंगाई। पुलिस ने बताया कि मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है। इसके बाद प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया गया।