प्रदेश सरकार ने किसानों के गन्ने का मूल्य निर्धारित कर दिया है। इस पेराई सत्र में सभी चीनी मिलें निर्धारित दर पर गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगी।
गन्ना मूल्य दो किश्तों में भुगतान का आदेश दिया गया है। गन्ना खरीदने के चौदह दिन के भीतर 230 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करना होगा।
दूसरी किश्त का भुगतान मिल बंद होने के तीन माह के भीतर करना होगा।
चीनी उद्योग अनुभाग तीन के प्रमुख सचिव राहुल भटनागर ने 20 जनवरी को देवरिया समेत सभी डीएम, जिला गन्ना अधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर गन्ने के विभिन्न प्रजातियों का राज्य परामर्शित मूल्य के स्वीकृति होने की जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान दो किश्तों में किया जाएगा।
पहली किश्त का भुगतान चीनी मिल की ओर से किसानों को गन्ना आपूर्ति के 14 दिन के भीतर 230 रुपये के भीतर करना होगा।
राज्य परामर्शित मूल्य के अनुसार अनुपयुक्त, सामान्य और अगैती प्रजातियों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार बाकी दूसरी किश्त के रूप में क्रमश: 45, 50 और 60 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान शीघ्र किया जाएगा।
लेकिन प्रत्येक दशा में पेराई की समाप्ति की तारीख से तीन माह के अंदर पूर्ण रूप से भुगतान करना होगा।