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अत्यंत निर्धन परिवारों को राज्य वित्त से दी जाएगी आर्थिक मदद

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अत्यंत निर्धन परिवारों को राज्य वित्त से दी जाएगी आर्थिक मदद
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भुखमरी, बीमारी, मृत्यु की दशा में ग्राम पंचायतें आर्थिक सहयोग देंगी
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अत्यंत निर्धन परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को नया निर्देश जारी किया है। भुखमरी की दशा, बीमारी एवं मृत्यु होने पर राज्य वित्त आयोग की धनराशि से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। ग्राम पंचायतों को पात्रता के हिसाब से गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलवाने की जिम्मेदारी भी दी गई है।
गांवों में तमाम ऐसे परिवार अत्यंत निर्धन हैं। घर में न खाने के लिए राशन हैं न ही बीमारी में इलाज के लिए पैसा। इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाने पर उनका दाह संस्कार भी नहीं हो पाता। ग्राम प्रधान बजट नहीं होने का हवाला देकर मदद से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत में निवासरत अत्यंत निर्धन परिवारों की सूची तैयार करेंगे। प्राप्त राज्य वित्त आयोग की धनराशि का तीन प्रतिशत हिस्सा अत्यंत निर्धन परिवारों पर खर्च करेंगे। शासन ने विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक मदद के मानक तय किए गए हैं। तीन प्रतिशत से अधिक धनराशि खर्च के लिए जरूरतमंद लोगों की सूची डीपीआरओ के माध्यम से ग्राम पंचायतें डीएम को उपलब्ध कराएंगी। इसकी पूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से होगी।
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इनसेट
ऐसे दी जाएगी आर्थिक मदद
भुखमरी के शिकार परिवारों को ग्राम पंचायत की ओर से एक बार एक हजार रुपये, बीमारी का इलाज कराने के लिए दो हजार व आर्थिक विपन्नता की वजह से परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर दाह संस्कार के लिए पांच हजार रुपये घर के किसी वयस्क सदस्य के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
इनसेट
योजनाओं से आच्छादित होंगे निर्धन परिवार
जिन अत्यंत निर्धन परिवारों को ग्राम पंचायतें राज्य वित्त से आर्थिक मदद प्रदान करेंगी उनके भरण-पोषण के लिए राशन कार्ड भी बनवाया जाएगा। बीमारी में इलाज के लिए आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बनवाने की कार्रवाई ग्राम पंचायत की ओर से सुनिश्चित की जाएगी।
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वर्जन
शासन ने ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली राज्य वित्त आयोग की धनराशि का तीन प्रतिशत तक हिस्सा अत्यंत निर्धन परिवारों पर खर्च करने की अनुमति प्रदान की है। जिले को धनराशि आवंटित होने पर ग्राम पंचायतों के खाते में भेज दिया जाएगा।
- आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, डीपीआरओ।
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