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Deoria News: जानलेवा हमले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Tue, 06 Oct 2026 12:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
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देवरिया। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के हरैया पंडित गांव में नाली के पानी को लेकर हुए विवाद के बाद परमहंस यादव पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी आशुतोष तिवारी और मंजू तिवारी की अग्रिम जमानत अर्जियां सत्र न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने घायल की गंभीर चोटों, चल रही विवेचना और दोनों आरोपियों की प्रथम दृष्टया संलिप्तता को देखते हुए राहत देने का पर्याप्त आधार नहीं पाया।
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न्यायालय के आदेश के मुताबिक, सात सितंबर 2026 की शाम करीब 7:30 बजे सर्वानंद यादव का पड़ोसी रमेश्वर नाथ तिवारी से नाली के पानी को लेकर विवाद हुआ था। लोगों के समझाने पर विवाद शांत हो गया। आरोप है कि बाद में रमेश्वर नाथ तिवारी कुल्हाड़ी, आशुतोष तिवारी लोहे की रॉड और मंजू तिवारी लोहे का दांव लेकर पहुंचे और परमहंस यादव पर हमला कर दिया।
बीच-बचाव करने पहुंचे सर्वानंद यादव, उनकी पत्नी कुसुम देवी, बेटे हरिवंश और पुत्रवधू पूनम देवी व किरन देवी को भी चोटें आईं।
परमहंस यादव को सीएचसी सलेमपुर से जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। चिकित्सकीय रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट और हड्डी में फ्रैक्चर का उल्लेख है। नौ सितंबर को रमेश्वर नाथ तिवारी, आशुतोष तिवारी और मंजू तिवारी पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
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आरोपियों की ओर से खुद को निर्दोष बताते हुए रंजिश में फंसाने का तर्क दिया गया, जबकि अभियोजन ने अपराध की गंभीरता के आधार पर अग्रिम जमानत का विरोध किया। अदालत ने एक अक्तूबर को दोनों अर्जियां खारिज कर दीं।
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