रुद्रपुर। कस्बे के मच्छरहट्टा वार्ड निवासी संतोष बरनवाल के विरुद्ध पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में अभियोग पंजीकृत किया है। उस पर घरेलू गैस की कालाबाजारी करने का आरोप है। आरोपी शुक्रवार को घरेलू गैस सिलिंडर से छोटे सिलिंडर में रिफलिंग करते पकड़ा गया था।
नगर पंचायत रुद्रपुर के पूर्ति निरीक्षक सुरेंद्र कुमार अहिरवार ने बताया कि तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने शुक्रवार को पुराना चौक स्थित संतोष बरनवाल के दुकान पर छापा मारा था। वहां घरेलू गैस सिलिंडर से छोटे सिलिंडरों में रसोई गैस की रिफिलिंग की जा रही थी। छापा मारने वाली टीम ने मौके से आठ बड़े और दो छोटे सिलिंडर के साथ रिफिलिंग करने का उपकरण बरामद किया था।
दुकानदार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का दुरुपयोग करने और सरकार की ओर से घरेलू गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी का व्यवसायिक उपयोग कर लाभ प्राप्त करने का दोषी पाया गया।
उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में पकड़े गए गैस सिलिंडर और रिफिलिंग का उपकरण जब्त कर लिया गया। इस संबंध में सीओ हरिराम ने कहा कि पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।