देवरिया। पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 27 दिसंबर तक बढ़ गई है। वह तब तक जेल में रहेंगे।
सोमवार को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी कोर्ट में पेशी हुई। इसमें कोर्ट ने उनकी न्यायिक अभिरक्षा की अवधि बढ़ा दी है।
अमिताभ ठाकुर इंडस्ट्रियल एस्टेट पुरवां में पत्नी के नाम में हेरफेर कर प्लॉट आवंटित करने के मामले में सदर कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी में न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं।
पिछले सप्ताह शुक्रवार और इस सप्ताह सोमवार को दो बार सुनवाई टलने के बाद मंगलवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी, लेकिन उनके पक्ष द्वारा जमानत अर्जी पर बल न देने के कारण सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज कर दी।
13 दिन की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि पूरी होने पर सोमवार को उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई।
एएसपी आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि अमिताभ ठाकुर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई। जिसमें कोर्ट ने उनकी रिमांड अवधि 27 दिसंबर तक बढ़ा दी है।