देवरिया। देवरिया खास स्थित श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर की जमीन के बगल में नौ माह पूर्व राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने चहारदीवारी बनवाकर मंदिर कर तरफ गेट खोल रहीं थीं। इसको लेकर राज्यमंत्री और मंदिर समिति के लोगों के बीच विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन के गेट को बंद करा दिया था।
इसके बाद मंदिर के उत्तराधिकारी महंत ने न्यायालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र देवरिया में वाद दाखिल किया था। इसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने राज्यमंत्री के कब्जा को अवैध बताते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया है।
हालांकि, आदेश के 26 दिन बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है। इससे मंदिर समिति के लोगों में आक्रोश है।
जानकारी के अनुसार, मंदिर की भूमि करीब 3.10 एकड़ में फैली है। इसमें तीन गाटा शामिल हैं। वर्ष 2024 में मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राजेश नारायण दास और दूसरे पक्ष के बीच लंबे समय से भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद चला आ रहा था। दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पर जमीन हथियाने का आरोप लगाते रहे थे। दोनों पक्षों में समझौता भी हो चुका है।