देवरिया। भलुअनी थाने में दर्ज मारपीट और धमकी देने के मामले में आरोपी नेहरू कुशवाहा ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दी। बचाव पक्ष और अभियोजन अधिकारी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी जमानत मंजूर कर ली।
अदालत ने 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि का एक जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। भलुअनी थाने में वर्ष 2024 में दर्ज प्राथमिकी संख्या 256/2024 में नेहरू कुशवाहा आरोपी है। मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन, एफटीसी प्रथम एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने 23 अक्तूबर को आत्मसमर्पण के साथ जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसके खिलाफ लगाए गए आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय हैं। इनमें अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
आरोपी जमानत के लिए आवश्यक बंधपत्र देने को तैयार है। इस आधार पर उसे जमानत देने की मांग की गई।
आरोपी ने स्वयंआत्मसमर्पण किया है। इन परिस्थितियों को जमानत के लिए पर्याप्त आधार मानते हुए कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली। संवाद