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लिटिल फ्लावर के प्रबंधक और शिक्षक पर केस दर्ज

Sun, 01 Dec 2013 05:42 AM IST
Deoria
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सलेमपुर। नगर के लिटिल फ्लावर के प्रबंधक/प्रधानाचार्य सहित शिक्षक पर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत शनिवार को केस दर्ज कर किया।
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नगर के चेरो रोड स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल चलता है। स्कूल प्रबंधन बंजरिया ग्रामसभा की नाली पर अवैध रूप से निर्माण करा लिया है। इससे खेतों की सिंचाई और आने जाने का रास्ता बाधित हो गया है। लोगों की शिकायत पर तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा और पैमाइश भी करायी। पैमाइश में ग्रामसभा की नाली में अवैध कब्जा करने की पुष्टि हुई। 19 जून 2013 को एसडीएम ने लिटिल फ्लावर स्कूल के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर नाली से पक्का निर्माण खाली करने की चेतावनी दी थी।
तहसील प्रशासन के बार-बार निर्देश और नोटिस को स्कूल के प्रधानाचार्य नजरअंदाज कर रहे थे। बंजरिया गांव निवासी उदय प्रताप सिंह इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस से की। कार्रवाई के बजाए पुलिस भूमि संबंधित मामला बता टाल दिया। पीड़ित ने तहसील प्रशासन के तरफ से जारी किया गया नोटिस व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया। इंस्पेक्टर बीबी सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर वर्षो से गांव की नाली पर कब्जा जमाए लिटिल फ्लावर स्कूल के प्रबंधक/प्रधानाचार्य बीनोई मैथूज, डुमवलिया गांव निवासी अरविंद तिवारी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की विवेचना कर रही है।
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