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जिला पंचायत अध्यक्ष समेत चार की जमानत खारिज

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रामप्रवेश यादव उर्फ बबलू - फोटो : अमर उजाला
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देवरिया। युवक का अपहरण कर करोड़ों रुपये की जमीन बैनामा कराने के आरोपी जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव बबलू समेत चार लोगों की जमानत शुक्रवार को खारिज हो गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद जमानत प्रार्थना पत्र को रद्द कर दिया।
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देवरिया खास मोहल्ला निवासी दीपक मणि उर्फ पीयूष मणि त्रिपाठी का अपहरण कर जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव बबलू ने करोड़ों रुपये की संपत्ति बैनामा करा ली। दीपक की बहन डॉ. शालिनी शुक्ला की शिकायत पर 28 अप्रैल को पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया। एक मई की रात को पूर्व सांसद और सपा के राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर विद्यार्थी के अमेठी स्थित आवास से दीपक मणि को बरामद किया था। उसी रात पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव के घर दबिश दी लेकिन वह पकड़ में नहीं आए। इस मामले के सभी आरोपी जेल भेज दिए गए थे। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष फरार चल रहा था। 26 मई को महराजगंज जिले के ठूठीबारी से उसे गिरफ्तार किया गया। 27 मई को उसे जेल भेज दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव बबलू, उनके भाई अमित यादव, धर्मेंद्र गौंड और मंटू तिवारी ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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