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Deoria News: 123 शराब विक्रेताओं ने फूड लाइसेंस का नहीं कराया रिन्यूवल

Thu, 10 Oct 2024 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
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संवाद न्यूज एजेंसी
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देवरिया। शराब ठेकों को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। जिले में कहीं पर भी शराब ठेके बिना लाइसेंस के चलते पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में करीब 123 ऐसी शराब की दुकानें हैं जिनका खाद्य विभाग की तरफ से जारी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। इसे लेकर डीएम दिव्या मित्तल ने आबकारी निरीक्षक को शीघ्र इन दुकानों का फूड लाइसेंस के नवीनीकरण का आदेश दिया है।
जिले में देशी, अंग्रेजी और बीयर 373 ठेके संचालित हो रहे हैं। शराब ठेका चलाने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होता है। इसके साथ ही शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से भी लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। क्योंकि शराब पेय पदार्थ है। आगामी त्योहार नजदीक है, इसलिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सक्रिय हो गया है। लाइसेंस लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। हर साल ठेकों के लाइसेंस का नवीनीकरण होता है, लेकिन जिले में अगस्त तक पूर्व में कराए गए 123 शराब दुकानों का लाइसेंस की समयावधि समाप्त हो चुकी है। उक्त संस्थान अभी भी आबकारी प्रतिष्ठान बगैर लाइसेंस के चल रहे है। जिससे राजस्व की हानि हो रही है। इसे ले डीएम ने आबकारी निरीक्षक को जल्द से जल्द लाइसेंस का नवीनीकरण कराने का आदेश दिया है। बिना लाइसेंस दुकानें संचालित होने पर कार्रवाई की भी बात कही है।
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सहायक आयुक्त खाद्य विनय सहाय ने बताया कि आबकारी से जुड़ीं सभी दुकानें, वितरक आदि के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अभी तक 123 शराब की दुकानों ने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है। कई बार दुकान के नंबर पर मैसेज भेजा गया है। इसके बाद भी रुचि नहीं ली गई। इन दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।
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दो हजार प्रति दुकान लाइसेंस के नवीनीकरण की फीस
जिले में 373 शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। इनमें से 123 के पास फूड लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है। तीन माह से अधिक का समय हो गया है बार-बार मैसेज के माध्यम से सूचना देने के बाद इन दुकानों ने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं कराया। राजस्व का नुकसान देख विभाग ने इस मामले से डीएम को अवगत कराया। डीएम ने आबकारी विभाग को शीघ्र लाइसेंस का रिन्यूवल कराने का निर्देश दिया है। इन दुकानदारों को दो हजार के साथ फाइन के रुप में अतिरिक्त छह हजार रुपये देकर लाइसेंस का रिन्यूवल कराना पड़ेगा।
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