देवरिया। सात साल पहले रुद्रपुर के विट्ठलपुर गांव में चुनावी रंजिश में गोली मारकर बीडीसी सदस्य के पिता की हत्या करने के मामले में पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने सभी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता रामसिंगार के अनुसार रुद्रपुर थाना क्षेत्र के विट्ठलपुर गांव के दिलीप गुप्ता बीडीसी सदस्य का चुनाव जीते थे। चार फरवरी-2011 की शाम साढ़े सात बजे दिलीप अपने चाचा के घर जा रहे थे। उसी समय गांव के उदयभान सिंह तमंचा लेकर उन्हें मारने दौड़ा। उदयभान के साथ कृष्णभान सिंह, चंद्रभान सिंह, ब्रजभान सिंह और इस्लाम भी थे। सबने मिलकर दिलीप को घेर लिया। शोर सुनकर दिलीप के पिता नर्वदा गुप्ता बेटे को बचाने पहुंचे। तभी उदयभान ने दिलीप को लक्ष्य का गोली चलाई जो नर्वदा को लग गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में दिलीप ने रुद्रपुर कोतवाली में सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय पेश किया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला जज बुद्धिराम ने हत्या का दोषी पाते हुए पांचों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही साथ 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सभी आरोपी जेल चले गए।