गैर इरादतन हत्या के मामले में दस वर्ष की कैद
देवरिया। गौरीबाजार में साढ़े चार वर्ष पूर्व जमीन विवाद में हुई मारपीट से मौत के मामले में अदालत ने पति को दस वर्ष की कैद की सुजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव में पत्नी को बरी कर दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल के अनुसार, गौरीबाजार थाना क्षेत्र के हरीलाल 16 नवंबर 2017 की सुबह नौ बजे सुबह अपने घर के बगल में आलू बोने के लिए अपनी बेटी वंदना के साथ गए थे। वहां हरी लाल के पट्टीदार दीनानाथ एवं उनकी पत्नी निर्मला देवी मेड़ के लिए कहासुनी करने लगे। हरीलाल को दीनानाथ ने पटक दिया और कुदाल से सिर पर प्रहार कर दिया। गांव के लोगों ने बीच बचाव किया। दीनानाथ धमकी देते भाग गया। हरीलाल को लोग गौरीबाजार पीएचसी ले गए। वहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मृतक की पत्नी मेवाती ने दीनानाथ एवं उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बुधवार को एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक संजय सिंह की अदालत ने दीनानाथ को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए दस वर्ष की कैद एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। निर्मला देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।