भटनी। थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने बृहस्पतिवार को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी पर युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण और गर्भपात कराने का आरोप है।
भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक रिश्तेदारी में आई युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करता रहा। युवती गर्भवती हो गई। उसने युवक पर शादी का दबाव बनाया तो युवक ने गर्भपात करा दिया। युवती ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी।
पिता की तहरीर पर वर्ष 2011 में आरोपी दिवाकर पर पुलिस ने दुष्कर्म आदि का मामला दर्ज किया। जिला व सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद आरोपी दिवाकर को 10 वर्ष की सजा और पांच हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।