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Chitrakoot News: अपहरण कर युवक की हत्या में दो को उम्रकैद

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चित्रकूट। युवक का अपहरण और हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीन लोगों को घटना के साक्ष्य छिपाने पर चार-चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय का फैसला आने के बाद सभी आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया है।
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मानिकपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी तीरथ प्रसाद केसरवानी ने थाना मानिकपुर में 20 मई 2018 को तहरीर दी थी। बताया कि बेटा संजू उर्फ संजीव 18 मई की शाम घर से बिना बताए कहीं चला गया। जब घर नहीं आया तो उसकी खोजबीन की पर कहीं पता नहीं चला। 20 मई को गांव का शुभम बेटे के बारे में पूछने आया तो उसके मोबाइल पर फोन आया कि संजू का अपहरण हो गया है। उसको मुक्त कराने के लिए बदमाशों ने 15 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी।
26 मई को उसके पुत्र का शव गांव के बाहर कुएं में पड़ा मिला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजकर उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बुधवार को अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी ब्रजेंद्र आरख व ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना को युवक का अपहरण करके उसकी हत्या कर शव को कुएं मे फेंक देने के मामले में दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 18-18 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
इसी मामले में घटना के साक्ष्य छिपाने के आरोप में गांव के ननका, राजेंद्र व महेंद्र को चार-चार वर्ष की सजा सुनाई है तीनों को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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