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Chitrakoot News: दहेज हत्या में पति सासससुर व दो ननद को 10-10 साल की सजा

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चित्रकूट। दहेज हत्या मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने मृतका के पति, सास, ससुर व दो ननद को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी को 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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मऊ थाना क्षेत्र के तिलौली गांव के निवासी कल्लू ने बताया कि उसने अपनी बेटी अनीता की शादी अप्रैल 2014 में पहाड़ी थाने के प्रसिद्धपुर गांव के निवासी विनोद कुमार के साथ की थी। शादी के बाद अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया था। शादी के बाद से ही अनीता मायके आकर माता-पिता को बताती थी कि ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे। इसके बाद 27 जनवरी 2020 को प्रसिद्धपुर गांव के एक व्यक्ति ने फोन कर बताया कि अनीता फांसी लगाकर मर गई। जानकारी के बाद तहरीर में उसने लिखाया था कि उसकी लडक़ी को दहेज के कारण पति विनोद, सास ममता, ससुर ददुआ उर्फ दादू लाल, ननद संगीता व सुनीता ने जान से मारकर फांसी में टांग दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बुधवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने सभी दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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