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Chitrakoot News: कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर दो डकैतों को तीन साल की कैद

Fri, 09 Oct 2026 11:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
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चित्रकूट। अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने पर दो डकैतों को अपर सत्र न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष के कैद की सजा सुनाई।
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दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट राममणि पाठक ने मुख्यालय स्तर से पैरवी के लिए चिह्नित कर मानिकपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी के मामले के दोषी निही गांव निवासी छोटवा उर्फ छोटू उर्फ बुदुवा कोल व बहिलपुरवा थाना के नौबस्ता निवासी रजौला उर्फ चौधरी को सजा सुनाई है। (संवाद)
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दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा
चित्रकूट। कच्ची शराब के मामले में दोषी मनकेश को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जेएम मऊ एस आनंद ने मऊ थाना में दर्ज आबकारी अधिनियम के दोषी मंडौर के मजरा बंबुरा निवासी मनकेश को सजा सुनाई। (संवाद)
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जेल में बिताई गई अवधि व जुर्माना लगाया
चित्रकूट। गांजा के मामले में कोर्ट ने दोषी बड़कू को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। 11 सौ रुपये का जुर्माना लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट राहुल मिश्रा ने राजापुर थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के दोषी रगौली निवासी बड़कू को सजा सुनाई। (संवाद)

बिजली चोरी में आरोपी को जमानत
चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट राम मणि पाठक की अदालत ने बिजली चोरी के आरोपी रामबली को 25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी।
थाना एंटी पावर थेफ्ट में 19 अप्रैल 2022 को अवर अभियंता अजीत भट्ट ने अतरौली में चेकिंग के दौरान जन सेवा केंद्र में एलटी लाइन से 10 मीटर तार खींचकर 1 किलोवाट बिजली चोरी पकड़ी थी। आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत मांगी। कहा वह निर्दोष है और शमन शुल्क जमा कर दिया है। विद्युत निगम की पुष्टि के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर की। (संवाद)
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लेखपाल से मारपीट में तीन की अग्रिम जमानत खारिज
चित्रकूट। न्यायालय एससी-एसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश गीता सिंह ने लेखपाल से मारपीट के मामले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
थाना कर्वी में लेखपाल पंकज कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 जून को शिवरामपुर में सरकारी कार्य के दौरान अरविंद सोनी, नीरज सोनी और रामराज वर्मा ने मारपीट, जातिसूचक गाली दी और अभिलेख फाड़ दिया। सुनवाई में अदालत ने कहा प्रथम दृष्टया एससी-एसटी एक्ट का अपराध बनता है और धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। (संवाद)
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