- भरतकूप क्षेत्र में 1500 किग्रा व कर्वी कोतवाली क्षेत्र में 2 किग्रा के साथ पकड़े गए थे आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश राहुल मिश्रा ने मादक पदार्थ के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। भरतकूप से 1500 किग्रा व कर्वी क्षेत्र से 2 किग्रा अवैध गांजा रखने का दोषी करार दिया और दोनों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई।
पुलिस ने 24 जुलाई 2023 को भरतकूप कस्बे में शारदा स्कूल के पास से अवधेश प्रसाद विश्वकर्मा को पकड़ा था। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, जिसके बाद उसे करीब 60 कदम की दूरी पर पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक सफेद प्लास्टिक के झोले में एक किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। अजहर जमाल ने विवेचना को प्रमाणित किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी गांजा होने की पुष्टि हुई। इसी प्रकार कर्वी कोतवाली पुलिस ने गलकाही रोड मंडी सड़क से रवि केवट को गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके थैले से दो किलो गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजे का नमूना परीक्षण के लिए लखनऊ भेजा गया था, जहां गांजा होने की पुष्टि हुई। दोनों मामलों की सुनवाई में पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बयान और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश राहुल मिश्रा ने आरोपी अवधेश विश्वकर्मा व रवि केवट को दोषी पाया। दोनों आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा दी। अवधेश पर 1500 रुपये व रवि केवट पर 2000 रुपये जुर्माना लगाया है।