चित्रकूट। गांजे के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों को त्वरित न्यायालय ने सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास व पांच- पांच हजार रुपये अर्थदंड देय होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्र ने बताया कि 17 मई 2022 को राजापुर थाने के तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक योगेश तिवारी ने मऊ थाना क्षेत्र के चंदई गांव के निवासी सतेंद्र सिंह को एक किलो 500 ग्राम सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। साथ ही तीरधुमाई गंगू निवासी छोटा व धौरहा निवासी बब्बू उर्फ प्रेमनारायण को भी डेढ़-डेढ़ किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग अभियोग पंजीकृत करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सोमवार को बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने तीनों को एक एक साल की सजा व पांच पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।