चित्रकूट। वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्यों को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई है। जिसमें प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास व 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि सात अक्तूबर 2020 को तत्कालीन मानिकपुर थाना प्रभारी ने कबरा पुरवा के पास मुखबिर की सूचना पर राजापुर थाने के चिल्लीमल गांव के निवासी रामचंद्र यादव, पप्पू व सुधीर सिंह को गिरफ्तार किया था। यह तीनों वाहन चोर अपने साथियों के साथ बाइक से जा रहे थे। पुलिस ने आठ चोरी की बाइकें बरामद की थी। पकड़े गए आरोपियों ने बताया था कि वह लोग गाड़ियां चोरीकर नंबर बदलकर बेच देते हैं। पुलिस ने बरामद गाड़ियों को वाहन स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया।
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