फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

समय पर सूचना न देने वालों पर होगी कार्रवाई

Thu, 29 Sep 2016 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, चित्रकूट
विज्ञापन
कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान निर्देश देते राज्य सूचना आयोग के आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट। - फोटो : amarujala
विज्ञापन
दो दिन तक जनसुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मांगी गई सूचनाओं की जानकारी समय पर दी जाएं। ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई होगी।
विज्ञापन


 कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम जब से लागू हुआ है, काफी लोगों को लाभ मिला है। इसके महत्व को देखते हुए सही सूचनाएं उपलब्ध कराएं। जनता को इनमें सूचनाएं मांगने का अधिकार है, जो भी निर्णय लें, वह उचित लें।

उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों पर वर्ष 2012 से अभी तक जांच नहीं हुई है, वह दंड के भागीदार हैं। इसमें सुधार लाया जाय। वर्ष 2015 में जो अधिनियम लागू हुआ है, उसमें 42 ग का उल्लेख का अध्ययन करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति 500 शब्दों से अधिक की जानकारी मांगता है, तो उसे अधिकारी निरस्त कर सकते हैं।
विज्ञापन


बैठक में डीएम मोनिका रानी, सीडीओ ए दिनेश कुमार, एडीएम विजय नारायण पांडेय, एसडीएम कर्वी नरेंद्र बहादुर सिंह, मानिकपुर राम शंकर, जिला विकास अधिकारी अजितेंद्र नारायण मिश्र ,उप निदेशक कृषि जगदीश नारायण, जिला पंचायत राज अधिकारी रामपाल सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें