चित्रकूट। सिंचाई के लिए खेत में बिछाए गए तार में उलझकर करंट से हुई किसान की मौत के मामले में सत्र न्यायाधीश ने तार बिछाने के दोषी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
बुधवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि रैपुरा थाने के बराछी गांव के कुशल का पुरवा निवासी रमाकांत उर्फ कंचन ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पिता कौशल किशोर (55) खेत की सिंचाई करने गए थे। बगल के खेत वाला रामपुर गांव का धर्मराज सिंह खेत की सिंचाई के लिए उनके खेत से लोहे का खुला तार जमीन से होते हुए अपने खेत ले गया था। 9 मार्च 2022 को खेत की सिंचाई के दौरान पिता कौशल किशोर तार की चपेट में आकर करंट से झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई।
बताया कि घटना के बाद धर्मराज अपने तार खींचकर भाग गया था। इसके बावजूद मौके पर दो-तीन मीटर तार बरामद हुआ था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विकास कुमार (प्रथम) ने दोष सिद्ध होने पर धर्मराज को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।