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59 दिन के कारावास की सजा सुनाई

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चित्रकूट। शस्त्र अधिनियम के मामले में दोष सिद्ध आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने 59 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसको 15 सौ रुपये का अर्थदंड भी दिया है।
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अभियोजन अधिकारी घनश्याम ने बताया कि नानबाबू केवट उर्फ चुन्ना केवट उर्फ चुनुवा निवासी रगौली के खिलाफ राजापुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज थी। इसी मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने आरोपी को बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 59 दिन के कारावास व 1500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। संवाद
न्यायालय सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने शनिवार को अलग अलग दो मामलों में आरोपियों के जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिए।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के खरुही गांव के निवासी सत्यनारायण उर्फ ननकू और उसकी पत्नी सरोजा के विरुद्ध हत्या एवं साक्ष्य नष्ट करने का मामला दर्ज है।
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हत्यारोपी दंपति ने जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार मऊ थाने में परदवां गांव के निवासी तुकेश दुबे उर्फ टुकेशधर दुबे के विरुद्ध दहेज हत्या के मामले में अभियोग पंजीकृत है।
इसमें आरोपी ने न्यायालय सत्र न्यायाधीश में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने दोनों जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिए। संवाद
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