चित्रकूट। जिलाधिकारी शेषमणि पांडेय ने बताया कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार जिले में एक जुलाई से 30 सितंबर 2020 तक नदी तल से उप खनिजों का खनन प्रतिबंधित किया जाता है।
ऐसे में समस्त खनन पट्टाधारकों को निर्देश दिया जाता है कि अनुपालन करते हुए खनन पट्टा क्षेत्र में खनन परिवहन कार्य बंद रखेंगें। पट्टा क्षेत्र में कोई खनन न हो। इस पर सतत निगरानी रखें इन स्थानों पर कर्मचारियों की तैनाती करें ताकि नदी से बालू न निकाली जा सके। संवाद