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Chitrakoot News: अपहरण में डाकू गोप्पा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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चित्रकूट। अपहरण के दोषी डाकू गोप्पा को विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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रैपुरा थाना क्षेत्र के महुलिया निवासी छोटा पाल ने बताया कि 31 अगस्त 2016 की रात करीब 12 बजे घर के बाहर सो रहा था। तभी दो आदमी बंदूक लेकर आए और चुप रहने के लिए कहा। बताया कि एक बंदकूधारी घर का दरवाजा खुलवाने लगा तो मां ने दरवाजा खोल दिया। तभी उसके चाचा का लड़का बाहर निकला तो बंदूकधारी ने कहा कि राजकरन कोल का घर बताओ नहीं तो जान से मार देंगे। राजकरन के घर गए तो वह घर पर नहीं था तो मेरे भाई भइयालाल को पकड़ कर ले गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना में दोषी डाकू गोप्पा का नाम प्रकाश में लाया था। विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट /अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने अपहरण के मुकदमा की गुरुवार को सुनवाई करते हुए दोषी पाने पर पहाड़ी थाना क्षेत्र के हर्रा निवासी रामगोपाल उर्फ गोप्पा उर्फ भोले यादव को सजा सुनाई है।
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