29 सीकेटीपी-11-प्लॉटों वा गाटों की जांच के दौरान अधिकारी। संवाद
मानिकपुर (चित्रकूट)। तहसील क्षेत्र के सरहट में बेशकीमती जमीन पर कथित अवैध प्लॉटिंग की मंगलवार को जांच हुई।
कर्वी-मानिकपुर और मंडपा मार्ग से जुड़े गाटा संख्या 43 व 41 में हुई रजिस्ट्रियों में 20 फीट चौड़ी सड़क दर्शाई गई है, जबकि मौके पर एक फुट भी सड़क नहीं मिली।
इस मामले में जिला पंचायत से नक्शा स्वीकृत होने के भी कोई दस्तावेज नहीं मिले। डीएम पुलकित गर्ग के निर्देश पर एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी और सब रजिस्ट्रार विवेक कुमार गुप्ता ने स्थलीय निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि सरहट मौजा के ये दोनों गाटे बेशकीमती और विवादित हैं।
गाटा संख्या 43 कर्वी-मानिकपुर मुख्य मार्ग से लगा है जबकि गाटा 41 मंडपा मार्ग पर स्थित है। दोनों जमीनों को औद्योगिक कार्यों के लिए धारा-80 के तहत अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में वहां आवासीय प्लॉट काटकर करीब 41 लोगों को बेच दिया गया। इससे बड़े पैमाने पर राजस्व और स्टांप शुल्क की हानि की आशंका जताई जा रही है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि सम्मिलित खातेदारों को बिना सूचना दिए धारा-80 की अनुमति ले ली गई, जबकि दोनों गाटों को लेकर सिविल कोर्ट कर्वी और एसडीएम न्यायालय में पहले से मुकदमे चल रहे हैं। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार दयाशंकर वर्मा, सदर लेखपाल अरबाज सिद्दीकी समेत राजस्व कर्मी मौजूद रहे।
एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी ने बताया कि मौके के तथ्यों और अभिलेखों का मिलान कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।