संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। हत्या के प्रयास के दोषी को सत्र न्यायाधीश ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के इटौरा गांव निवासी गरीबदास ने बताया था कि उसका भतीजा शंकर एक सितंबर 2021 को चकौड़ी नाला की ओर नित्य क्रिया के लिए गया था। उसी समय गांव के ही मिथलेश व सुरेश रंजिश मानते हुए भतीजे के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। इससे भतीजा घायल हो गया था। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। एसआई प्रवीण कुमार सिंह ने विवेचना करते हुए 14 नवंबर को न्यायालय में एक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने सुनवाई पूरी की थी। इसके बाद शुक्रवार को दोषी सुरेश को सजा सुनाई। वहीं दूसरे के खिलाफ आरोप पत्र ही दाखिल नहीं किया था।
एससी-एसटी के मामले में तीन साल की सश्रम कैद
चित्रकूट। गाली गलौज कर पिटाई करने व एससी/एसटी एक्ट के दोषी को न्यायालय ने तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली में वर्ष 2010 में दर्ज पिटाई व जाति सूचक शब्दों की गाली गलौज करने के मामले में विशेष एससी/एसटी कोर्ट गीता सिंह ने कपसेठी निवासी राजेश सिंह उर्फ पप्पू को दोषी पाया था। इस पर शुक्रवार को सजा सुनाई है। संवाद