चित्रकूट। जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला करने के एक दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। यह फैसला तीन साल पुराने मामले में उन्होंने सुनाया।
अपर शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार ने बताया कि 25 जुलाई 2023 को बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के तालातीर मजरा मड़ैयन निवासी अरविंद कुमार पटेल ने ठाकुर प्रसाद पर कुल्हाड़ी से गर्दन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस प्रकरण में बहिलपुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तत्कालीन दरोगा रामप्रवेश यादव ने मामले की विवेचना कर आरोपी को 26 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। 27 अगस्त 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में बयान व साक्ष्य के आधार पर आरोपी अरविंद कुमार पटेल को दोषी करार दिया। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने दोषी को सजा दी।
आबकारी अधिनियम के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा
चित्रकूट। आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में एक दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा दी। साथ ही उस पर 3794 रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला सिविल जज (जूनियर डिवीजन) शैफाली यादव की अदालत ने सुनाया।
सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने बताया कि राजापुर थाना के हरदौली निवासी रामसिंह को वर्ष 2020 में पुलिस ने कच्ची शराब के साथ पकड़ा था। इस मामले में पुलिस ने थाना राजापुर में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की विवेचना कर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं। बाद में बयान व साक्ष्य के आधार पर आरोपी राम सिंह को दोषी करार दिया। शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन की न्यायाधीश शैफाली यादव ने दोषी को सजा दी। (संवाद)