चित्रकूट। विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म व गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी शिवम सिंह को 20 वर्ष की सजा दी। साथ ही उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मंगलवार को यह फैसला न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने सुनाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह ने बताया कि यह घटना 14 दिसंबर, 2020 को हुई थी। वादी ने थाना पहाड़ी पर सूचना दी थी कि आरोपी शिवम सिंह ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस आरोपी को 16 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। जबकि 8 जनवरी, 2021 को उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें पेश कीं। बाद में साक्ष्य व बयान के आधार पर आरोपी शिवम को दोषी करार दिया। मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई।