फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chitrakoot News: ट्रेन में लूट और आर्म्स एक्ट के दोषी को सजा

Fri, 13 Mar 2026 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
विज्ञापन
विज्ञापन
मानिकपुर/चित्रकूट। ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट और आर्म्स एक्ट के मामले में एक दोषी को अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि व 1500 व 500 रुपये जुर्माना की सजा दी। यह फैसला सिविल जज (सीडी) एफटीसी इला चौधरी की अदालत ने सुनाया।
विज्ञापन


अभियोजन अधिकारी पीयूष यादव ने बताया कि राजस्थान के अलवर के थाना किशनगढ़ के देवता निवासी मुकेश राजपूत सिसोदिया पर वर्ष 2019 में ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट व आर्म्स एक्ट मामले में मानिकपुर जीआरपी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था।
मानिकपुर जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक वीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम और पैरोकार यशराज ने मामले में प्रभावी पैरवी की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में साक्ष्य और बयान के आधार पर आरोपी मुकेश राजपूत को दोषी करार दिया।
विज्ञापन

सिविल जज (सीडी) एफटीसी इला चौधरी की अदालत ने इस मामले में उसे सजा दी। अर्थदंड अदा न करने पर तीन दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त उसे आर्म्स एक्ट में भी जेल में बिताई गई अवधि और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न देने पर उसे तीन दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें