अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। विभिन्न ब्लाकों में
मतदान के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक शराब और भांग की दुकानें बंद
रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट नीलम अहलावत ने यह आदेश जारी कर दिए हैं।
जिलाधिकारी
ने बताया कि आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का
प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत विकास खंडों में मतदान
के दिन सभी शराब और भांग की दुकानें बंद रहेंगी।
बताया कि विकास खंड मऊ और रामनगर में 26 नवंबर की शाम साढ़े चार बजे से 28 नवंबर को मतदान समाप्ति तक ये दुकानें बंद रहेंगी।
पहाड़ी
में 29 नवंबर की शाम साढ़े चार बजे से एक दिसंबर को मतदान समाप्ति तक,
चित्रकूट धाम कर्वी में तीन दिसंबर की शाम साढ़े चार बजे से पांच दिसंबर
मतदान समाप्ति तक, मानिकपुर में सात दिसंबर की शाम साढ़े चार बजे से नौ
दिसंबर को मतदान समाप्ति तक सभी शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी।
जिलाधिकारी
ने बताया कि इस बंदी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को नहीं दिया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि इसी तरह 12 दिसंबर को मतगणना शुरू होने
से समाप्ति तक ये दुकानें बंद रहेंगी।
जिलाधिकारी नीलम अहलावत,
पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बरगढ़ थाने में गुरुवार को चौपाल लगाकर
आसपास के गांवों के लोगों को चुनाव में मदद करने की अपील की। जिलाधिकारी ने
कहा कि चुनाव की निष्पक्षता में सभी का सहयोग जरूरी है।
उन्होंने
प्रत्याशियों और ग्रामीणों से बातचीत की। एसपी ने बताया कि प्रधानी और
सदस्य पद के चुनाव में पर्याप्त फोर्स लगाई जाएगी। बाहर से आए पुलिसकर्मी
भी यहां ड्यूटी देंगे।
इस मौके पर एसडीएम राममूर्ति त्रिपाठी, एसओ
संतशरण सिंह आदि मौजूद रहे। चौपाल में मनका, गाहुर, नेवादा, कोटवा, मुरका
आदि गांवों से लोग आए थे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सुचारु और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए
कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। तहसील कर्वी परिसर में बनाए गए कंट्रोल रूम में
निर्वाचन की समाप्ति तक जिला उद्योग केंद्र के स्थान पर प्रभारी राजकीय फल
संरक्षण केंद्र रामकिशोर को प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम बनाया गया है।
इसी
तरह जिला पंचायत राज अधिकारी दयाराम कुशवाहा को प्रभारी शिकायत बनाया गया
है। इन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ये निर्वाचन से संबंधित
शिकायतों का तत्काल निस्तारण करें।