चित्रकूट। भाभी और भतीजे की आंखों के सामने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले छोटे भाई को जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
जिला मुख्यालय के शंकर बाजार निवासी देवराज गुप्ता ने 8 मार्च 2021 को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका छोटा बेटा अजय कुमार शराब पीकर 8 मार्च की रात को घर आया।
बड़े बेटे सुशील कुमार उर्फ बबलू से गाड़ी की चाबी मांगी। सुशील द्वारा चाबी देने से इंकार करने पर अजय ने सुशील को तमंचे से गोली मार दी और घर से फरार हो गया था। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने सुशील को मृत घोषित कर दिया।
पत्नी सारिका गुप्ता ने बताया कि देवर देवराज ने पति सुशील से 500 रुपये और कार की चाबी मांगी थी। पति ने पैसे और गाड़ी की चाबी देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद देवर, पति और ससुर के बीच नोकझोंक हुई।
इसी बीच आवेश में आकर देवर अजय गुप्ता ने पति को तमंचे से गोली मार दी। साथ ही घर की कुंडी बाहर से बंद कर भाग गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। दोषी अजय गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत के आदेश पर दोषी को जेल भेज दिया गया है।े