चित्रकूट। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में कोरोना वैश्विक महामारी संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक जून मंगलवार से अग्रिम आदेश तक सांयकाल सात से प्रात: सात बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू तथा शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
जिलाधिकारी ने व्यापार संगठन के पदाधिकारियों से कहा कि कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दुकान, बाजार सुबह सात से सायं सात बजे तक पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक खुलेगी। शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान पूर्णतया कोरोना कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाएं जैसे दूध, फल, सब्जी, दवाएं, चिकित्सालय, मेडिकल आदि को छोड़कर शेष दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। हाईवे एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेलें, खोमचे वालों को दो गज की शारीरिक दूरी तथा मास्क की अनिवार्यता के साथ खोलने की अनुमति होगी। अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णतया बंद रहेंगे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी जी पी सिंह, उपजिलाधिकारी सदर रामप्रकाश, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर शीतला प्रसाद पांडेय, व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ओम केशरवानी, पंकज अग्रवाल, अरुण कुमार गुप्ता, दीपक केशरवानी, गणेश केसरी, विवेक अग्रवाल सहित अन्य व्यापारी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।