चित्रकूट। चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत भवन मानचित्रों पर लगने वाले विकास शुल्क की दरों में बढ़ोत्तरी कर दी गई है। आवासीय में 37 रुपये व व्यावसायिक मानचित्र में 74 रुपये की वृद्धि की गई है। नई दरें एक अप्रैल से लागू की जाएंगी।आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग ने विकास शुल्क की दरों में यह वृद्धि छह साल बाद की है।
चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में भवन मानचित्रों पर विकास शुल्क की दरों का निर्धारण आयकर विभाग के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार किया गया है। नई दरों के अनुसार, आवासीय भवन मानचित्रों के लिए विकास शुल्क 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर 237 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। वहीं, व्यावसायिक व अन्य श्रेणी के मानचित्रों के लिए यह दर 400 रुपये से बढ़कर 474 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाएगी।
यह नई दरें पहली अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। जिलाधिकारी एवं चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आम जनता से अपील की है कि वे प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी नए निर्माण कार्य के लिए नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराएं। उन्होंने साफ किया है कि पहली अप्रैल 2026 से पूर्व स्वीकृत होने वाले भवन मानचित्रों के लिए पूर्व की दरों के अनुसार ही विकास शुल्क लिया जाएगा।