चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दहेज हत्या के दोषी थानाक्षेत्र के अहिरनपुर दबवा मजरा खंडेहा निवासी पति रामदयाल व देवर शिवदयाल को सात वर्ष सश्रम कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मऊ थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार राय ने बताया कि थानाक्षेत्र के चनई मजरा तिलौली निवासी हनुमान प्रसाद ने फरवरी 2022 में दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी पुत्री रेखा की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पिता का आरोप था कि पति रामदयाल व देवर शिवदयाल ने उनकी पुत्री की हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटका दिया।