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Chitrakoot News: दहेज हत्या में पति और देवर को सात साल की सजा

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चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दहेज हत्या के दोषी थानाक्षेत्र के अहिरनपुर दबवा मजरा खंडेहा निवासी पति रामदयाल व देवर शिवदयाल को सात वर्ष सश्रम कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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मऊ थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार राय ने बताया कि थानाक्षेत्र के चनई मजरा तिलौली निवासी हनुमान प्रसाद ने फरवरी 2022 में दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी पुत्री रेखा की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पिता का आरोप था कि पति रामदयाल व देवर शिवदयाल ने उनकी पुत्री की हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटका दिया।
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