सिलेंडर फटने से दो बच्चों की मौत होने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष ने संबधित पेट्रोलियम कंपनी और एजेंसी को साढ़े नौ लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
उपभोक्ता फोरम के रीडर एसडी ओझा ने बताया कि बालापुर खालसा निवासी दंपति सुरेश कुमार और कमलेशिया ने 28 सितंबर 2012 को श्री कामदगिरि गैस सर्विस से सिलेंडर बुक कराया था। सिलेंडर इसी दिन निर्गत किया गया और इसमें एक्सपायरी डेट बी 12 (जून 2012) लिखी थी।
दंपति ने आरोप लगाया था कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी कर दी गई। एक नवंबर को दंपति की पुत्री चंद्रप्रभा खाना बना रही थी, तभी सिलेंडर से गैस लीक होने लगी। इसके चलते सिलेंडर फट गया। हादसे में चंद्रप्रभा और उसका भाई आकाश (7) गंभीर रूप से जलकर घायल हो गए। उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया गया। जहां से उन्हें स्वरूप रानी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहां चंद्रप्रभा और आकाश की मौत हो गई। इस पर दंपति ने जिला फोरम में वाद दायर किया था।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने परिवाद को अंशत: स्वीकार कर आदेश दिया कि आकाश की मौत पर आदेश की तिथि से एक माह के अंदर दंपति को साढ़े चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किया जाए। इसके अलावा चंद्रप्रभा की मौत पर पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं। अध्यक्ष ने कामदगिरि गैस सर्विस शास्त्री नगर मानिकपुर और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. को चार हजार रुपये परिवादी को वाद खर्च में देने के आदेश भी दिए। इस दौरान सदस्य रामराज सिंह और सदस्या मंजू गुप्ता भी मौजूद रहीं।