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जेल में बंद बंदियों को मिलती निशुल्क कानूनी सहायता

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जिला जेल रगौली में बंदियों को कानूनी जानकारी देतीं विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विदुषी मेहा। सं? - फोटो : CHITRAKOOT
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चित्रकूट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विदुषी मेहा ने मंगलवार को जिला कारागार में बंदियों को विधिक अधिकारों की जानकारी दी। बताया कि यदि किसी जेल में निरुद्ध बंदी का कोई अधिवक्ता नहीं है, तो वह विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नि:शुल्क अधिवक्ता व विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार है। 20 बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के बारे में बताया गया।
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इसके बाद उन्होंने जिला कारागार में पाकशाला का निरीक्षण किया गया जो कि साफ-सुथरा व व्यवस्थित हैं। बंदियों तथा जेल प्रशासन को कोरोना के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए बताया गया कि इस महामारी के दौर में उच्च न्यायालय तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करना चाहिए। जेलर पीयूष पांडेय द्वारा बताया गया कि ऐसे बंदी जो कि अंतरिम जमानत के पात्र हैं, का प्रार्थना पत्र तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित न्यायलय प्रेषित किए जाते हैं।
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