चित्रकूट। गाली गलौज कर पीटने व जान से मारने की धमकी देने के चार दोषियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने दो-दो साल के कैद की सजा सुनाई। कुल 22 हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अंजलिका प्रियदर्शनी ने रैपुरा थाना में वर्ष 2012 में पंजीकृत मुकदमा की सुनवाई की और दोषी पाने पर ब्यास बन्ना निवासी गिरीश उर्फ रामानुज पांडेय, चुनवाद उर्फ अरुण, पवन पांडेय व उमेश कुमार उर्फ राजू को सजा सुनाई। संवाद
कच्ची शराब बेचने के दो दोषियों को जुर्माना
चित्रकूट। कच्ची शराब बेचने के दो दोषियों को सिविल जज ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कुल 4166 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सिविल जज एफटीसी इला चौधरी ने रैपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज कच्ची शराब के मुकदमा की सुनवाई करते हुए दोषी दवकली निवासी भुंडी लाला को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ 3666 रुपये का जुर्माना सुनाया। इसी प्रकार सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सचिन दीक्षित ने पहाड़ी थाना में दर्ज मुकदमा की सुनवाई करते हुए दोषी मिलने पर सिंहपुर निवासी राममिलन को न्यायालय उठने तक की सजा व पांच सौ रुपये का जुर्माना सुनाया। संवाद