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Chitrakoot News: मासूम बेटे का सिर काटने में पिता दोषी करार

Mon, 21 Sep 2026 11:12 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
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चित्रकूट। पांच साल के बेटे की सोते समय कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया है और फैसला सुरक्षित कर लिया। 23 सितंबर को दोषी को सजा सुनाई जाएगी।
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मऊ थाना क्षेत्र के दुबारी निवासी नत्थू ने पुलिस को सूचना दी थी कि 28 अक्तूबर 2024 को उसके बेटे राजकुमार निषाद उर्फ भीमसेन का पत्नी शिवकुमारी से 27 अक्तूबर को विवाद हुआ था।
इस दौरान सो रहे बच्चे अनुज, कोमल और कुंती की नींद खुली लेकिन सबसे छोटा बेटा सत्यम (5) सोता रहा। परिजन ने तीन बच्चों को बाहर निकाल लिया लेकिन सत्यम चारपाई पर सोता रहा। तभी राजकुमार ने पत्नी को दरवाजे की कुंडी लगाने के बहाने बाहर भेजा और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।
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इसी दौरान सत्यम की नींद खुली और वह मां के पास जाने के लिए रोने लगा। इस पर राजकुमार ने कुल्हाड़ी से बेटे की गर्दन धड़ से अलग कर दी और सिर को घड़े में डाल दिया। बाहर खड़ी मां बच्चे को बचाने की गुहार लगाती रही। घटना की जानकारी पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे।
इसके बाद आरोपी ने घर में आग लगा दी जिसे ग्रामीणों ने बुझाया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजा और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
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