चित्रकूट। दीपावली अमावस्या मेला को लेकर प्रशासन ने शुक्रवार से 23 अक्तूबर तक शहर और मेला क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए शुक्रवार को नया रूट चार्ट जारी किया गया है। केवल आपातकालीन सेवाओं एवं आवश्यक वस्तुओं से जुड़े वाहनों को ही शहर और मेला क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-35 पर जीरो प्वाइंट (बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे) से रेहुटिया तक प्रयागराज रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग-731ए पर लोढ़वारा मोड़ से धनुष चौराहा, यूपी-एमपी गेट देवांगना घाटी तक, बेड़ी पुलिया चौराहा से निर्मोही अखाड़ा तक, भरतकूप तिराहा से रामशैय्या, संग्रामपुर, खोही होते हुए बहुउद्देशीय सहकारी समिति तक, शिवरामपुर तिराहा से चितरा-गोकुलपुर तिराहा तक, लैना बाबा तिराहा से संग्रामपुर तिराहा तक और चितरा-गोकुलपुर तिराहा से यार्डलैंड स्कूल तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी।
एसपी ने बताया कि 19 से 23 अक्तूबर की रात 12 बजे तक पर्यटक तिराहा से निर्मोही अखाड़ा तक का क्षेत्र नो-व्हीकिल जोन घोषित किया गया है। पर्यटक तिराहा और निर्मोही अखाड़ा होते हुए जानकीकुंड चिकित्सालय तथा सतना जाने वाले वाहनों को धनुष चौराहा, देवांगना घाटी, हनुमान धारा व रजौला बाईपास मार्ग से होकर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सुबह छह बजे के बाद नोइंट्री बैरियर से प्रवेश करने वाले भारी वाहन को अधिकतम साढ़े छह बजे तक नोइंट्री क्षेत्र से बाहर निकालना अनिवार्य होगा।
अमावस्या मेला में ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप वाहनों पर रोक
यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अमावस्या मेले में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे पूरे मेला क्षेत्र में भारी भीड़ रहती है। दुर्घटनाओं की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप जैसे वाहनों से आए यात्रियों को रोककर वाहन सीज कर दिए जाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे वाहनों से गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं और यात्रियों की जान जोखिम में पड़ती है।