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पत्नी की हत्या में पति को दस साल की कैद

Fri, 04 May 2018 11:31 PM IST
अमर उजाला, चित्रकूट
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दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को कोर्ट ने दस साल की सजा और 27 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। आरोपी कौशांबी जिले का रहने वाला है।  अभियोजन अधिकारी विवेक चंद्रा ने बताया कि कौशांबी के अकिल सराय थाने के इछना निवासी सुरेश चंद्र सोनी ने राजापुर थाने में 14 मई 2015 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी पुत्री सुमन देवी की शादी पांच मई 2013 को कौशांबी जिले के पूरा मुफ्ती थाने के नई बस्ती मनौरी निवासी राजू उर्फ राजेश पुत्र हनुमान प्रसाद सोनी के साथ की थी। शादी के बाद से ससुराल के लोग उसकी पुत्री को एक लाख रुपये और एक मोटर साइकिल के लिए प्रताड़ित करने लगे।
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घटना से लगभग आठ माह पूर्व उसकी पुत्री सुमन को दामाद व देवर राजापुर ले आए और यहां रूपौलिहन टोला में बने मकान में रहने लगे। इसके बाद भी यहां ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसका उत्पीड़न जारी रखा। छह मई 2015 को उसकी पुत्री की हत्या कर शव को पंखे से लटका दिया गया। इसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुभाष सिंह ने इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को सुमन के पति राजू उर्फ  राजेश को दस वर्ष का कारावास के साथ 27 हजार रुपये जुर्माना सुनाया।
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