जानलेवा हमला मामले में चार साल की सजा
चित्रकूट। जानलेवा हमला करने के अभियुक्त को अपर जिला जज ले चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के देवहटा गांव के निवासी अंकित मिश्रा पुत्र द्वारिका प्रसाद ने तहरीर मेें आरोप लगाया कि घटना के दिन आठ मार्च, 2014 की शाम को उसका नौकर राजेंद्र गाय का दूध निकाल रहा था। इस दौरान गोबरौल निवासी कौलेश मिश्रा पुत्र माता प्रसाद वहां लाठी लेकर आया। साथ ही कौलेश ने राजेंद्र की लाठियों से बेरहमी से पिटाई की। जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला जज कुसुम लता राठौर ने इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त कौलेश मिश्रा को चार वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।