चित्रकूट। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि निर्वाचनों के प्रचार अभियान के लिए बचे हुए अल्प समय में राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के अधिक संख्या में प्रतिभाग किए जाने पर नये निर्देश दिए गए हैं। जिसमें रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली, जुलूस पूर्ववत प्रतिबंधित हैं। घर-घर अभियान के तहत 20 व्यक्तियों की संख्या भी बनी रहेगी। रात्रि 8 से प्रात: 8 बजे तक प्रचार अभियान के संबंध में प्रतिबंध पूर्ववत जारी रहेंगे।
उन्होंने बताया कि आउटडोर, इनडोर मीटिंग्स रैलियों के संबंध में अधिकतम सीमा इंडोर हाल 50 प्रतिशत एवं खुले मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत या सामाजिक दूरी के मानकों को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से निर्धारित क्षमता के अनुरूप होगी। यदि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निर्धारित सीमा सख्त है या इंडोर हाल, खुले मैदान में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्रतिशत निर्धारित किया गया है तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जारी किए गए निर्देश प्रभावी होंगे।