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आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू

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फोटो-4- कलक्ट्रेट परिसर में नामांकन कक्ष के आसपास बैरिकेडिंग कराई गई। संवाद - फोटो : CHITRAKOOT
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चित्रकूट। जिले में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने कलक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन के संबंध में प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की। 87 सेक्टर व 21 जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है।
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जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में पांचवें चरण मेेें चुनाव होंगे। एक फरवरी से नामांकन शुरू होगा। नामांकन के लिए अंतिम तिथि 8 फरवरी, नाम वापसी अंतिम तिथि 11 फरवरी, मतदान 27 फरवरी व मतगणना 10 मार्च को होगी। जिले मेें दो विधानसभाओं के लिए कुल मतदाता 7 लाख 11 हजार 8 सौ 73 मतदाता हैं। जिले में कुल 607 मतदान केेंद्र व 862 बूथ बनाए गये हैं। स्वतंत्र मतदान कराने के लिए 87 सेक्टर व 21 जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है।
जिले में आज से दोनों विधानसभा सीट के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। इसके लिए अलग-अलग कक्ष बनाए गये हैं। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन कर सकेगा। यह नामांकन उनको निर्वाचन कार्यालय से निशुल्क मिलेगा। सिर्फ उसको जमानत राशि चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
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सामान्य वर्ग के लिए जमानत राशि दस हजार
सामान्य वर्ग को दस हजार व अनुसूचित जाति के लिए पांच हजार रुपये जमानत राशि बैंक संचालन के माध्यम से अदा करनी होगी। प्रत्याशी को नामांकन के साथ नया बैंक खाता भी खुलवाना होगा। जिसका पूरे चुनाव के दौरान खर्च में प्रयोग होगा।
गाड़ियों की अनुमति दो प्रकार से दी जा रही
एसडीएम पूजा यादव ने बताया कि चुनाव के लिए गाड़ियों की अनुमति दो प्रकार से दी जा रही है। यदि प्रत्याशी गाड़ी की अनुमति लेता है तो उसके नाम की गाड़ी उसी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर सकेंगी। दूसरी में पार्टी जिलाध्यक्ष गाड़ियों की अनुमति ले सकते हैं। जिलाध्यक्ष के माध्यम से अनुमति ली गई गाड़ियों को पूरे जिले में भ्रमण का अधिकार रहेगा।
सामग्री पर मुद्रक का नाम होना जरूरी
जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने जिले के मुद्रक व प्रकाशक को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रेस में मुद्रित कराई जाने वाली निर्वाचन सामग्री, निर्वाचन पुस्तिकाएं, पोस्टर, पंफलेट के छापने मेें होने वाले व्ययों सहित अन्य जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय में दी जाए। जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 1995 की धारा 127 के तहत सामग्री पर मुद्रक का नाम व प्रकाशक का नाम होना जरूरी है। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। छह माह का कारावास व जुर्माना भी देना होगा।
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